5 लाख तक की आय करमुक्त
वेतनभोगी करदाताओं के लिए पांच लाख रुपये की आय करमुक्त जाएगी। ऐसे में आपकी अगर सालाना आय नौ लाख रुपये है तो भी आपको किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसमें आप 1.50 लाख रुपये सेक्शन 80सी के अंतर्गत, 80सीसीडी के तहत 50 हजार रुपये, 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा पर 25 हजार रुपये, 80टीटीए के तहत 10 हजार रुपये की छूट पा सकेंगे। वहीं होम लोन के तहत दो लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।