EPF अकाउंट
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कर्मचारी जब नौकरी बदलते हैं, तो उनको पुरानी कंपनी से अपना पीएफ खाता नई कंपनी में ट्रांसफर कराना होता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और पुरानी कंपनी बंद हो गई, तो आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है। ऐसा तभी होगा जब 36 महीनों तक खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। यानी उसमें न तो पैसा डाला गया हो और न ही निकाला गया हो। 36 महीने तक पीएफ खाते से किसी प्रकार का लेनदेन नहीं हुआ, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ऐसे खातों को 'इनऑपरेटिव' यानी निष्क्रिय कैटेगरी में डाल देता है।