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Budget 2022: इनकम टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव, लेकिन आईटीआर सुधार में दो साल का मौका, यहां जानें टैक्स से जुड़ी खास बातें

Tue, 01 Feb 2022 02:44 PM IST
ज्योति मेहरा बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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किसको देना होगा भारी भरकम टैक्स - फोटो : i stock
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी एक फरवरी 2022 को साल 2022-23 के लिए देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में सरकार ने अर्थव्यवस्था में मजबूती और लाखों रोजगार जैसी तमाम बातों के अलावा टैक्स कटौती पर भी जानकारी दी है। लगभग हर नौकरीपेशा और कारोबारी को इसका इंतजार था और टैक्स पर छूट मिलने की भी उम्मीद थी। हालांकि, इसको लेकर लोगों को अधिक राहत नहीं मिली है। आने वाले दिनों में पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को इस बजट में लोकलुभावन की उम्मीद थी। वहीं बजट में ऐसा देखने को नहीं मिला। इसे बीजेपी का आत्मविश्वास भी कहा जा रहा है। दरअसल, बजट के तहत व्यक्तिगत टैक्स स्लैब में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब ये कि अब तक जिस टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स भरते आए हैं, वैसे ही इस साल भी भरना होगा। हालांकि, इस बजट के तहत टैक्स को लेकर सरकार ने खास ऐलान जरूर किया है।
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किसको देना होगा भारी भरकम टैक्स - फोटो : i stock
2 साल तक सुधार का मौका 
  • इस बजट में टैक्स से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि, आईटीआर में गड़बड़ी को अब दो साल तक सुधारा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने आईटीआर फाइल करते समय कोई गलत जानकारी दे दी है, तो आपको इसे सुधारने के लिए दो साल तक के लिए मौका दिया जाएगा। 
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किसको देना होगा भारी भरकम टैक्स - फोटो : i stock
इन्हें मिली टैक्स में राहत 
  • टैक्स छूट को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का फैसला लिया है। 

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किसको देना होगा भारी भरकम टैक्स - फोटो : i stock
  • साथ ही को-ऑपरेटिव सोसाइटी को MAT पर छूट दी गई है। इसके तहत उन्हें अब 18 फीसदी की बजाए 15%  MAT देना होगा। इसके अलावा दिव्यांगों को भी टैक्स में राहत देने का ऐलान किया गया है। 
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किसको देना होगा भारी भरकम टैक्स - फोटो : i stock
क्रिप्टोकरेंसी पर भारी टैक्स 
  • डिजिटल करेंसी की बात करें तो, डिजिटल करेंसी पर भारी भरकम टैक्स वसूलने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक क्रिप्टोकरेंसी से हुई कमाई पर 30 फीसदी तक टैक्स वसूला जाएगा। जबकि वर्चुअल करेंसी ट्रांसफर पर एक प्रतिशत टीडीएस  कटेगा। 
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