फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बैंक रोजाना आपके खाते में डालेगा 100 रुपये, जानिए आरबीआई का यह नियम

Sat, 13 Apr 2019 01:29 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
1 of 5
- फोटो : डेमो
आज भी बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता हैं। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई ना कोई समस्या आ ही जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब बैंक ग्राहक एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास करते हैं, तब उसके खाते से पैसे तो कटते हैं, लेकिन एटीएम से पैसे निकलते नहीं हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बनाया गया यह नियम आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन

2 of 5
आरबीआई ने इन मामलों से निपटने के लिए नियम बनाया हुआ है। इस नियम के अनुसार, जितने दिन में आपके पैसे आएंगे उतने दिनों के लिए बैंक को रोजाना मुआवजे के तौर पर आपको 100 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।  
विज्ञापन

3 of 5
बता दें कि आरबीआई ने इस संदर्भ में एक समय सीमा भी तय कर रखी है। मई 2011 में आरबीआई की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार, ऐसी शिकायत मिलने के सात कार्यदिवसों के भीतर बैंक को उस ग्राहक के खाते में पैसे वापस कर देने होंगे। 

4 of 5
- फोटो : www.pexels.com
बैंक से पेनल्टी पाने के लिए आपको ट्रांजेक्शन फेल के बाद 30 दिनों के भीतर ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ शिकायत दर्ज करानी होगी। इसके बाद आपको बैंक के अधिकृत कर्मचारी को अपने एटीएम कार्ड की जानकारी देनी होगी। अगर सात दिनों के भीतर आपका पैसा वापस नहीं आता है तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसे भरते ही आपकी पेनल्टी चालू हो जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

5 of 5
इतना ही नहीं, आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों को जुर्माने की रकम ग्राहक के खाते में खुद डालनी होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस दिन फेल हुई ट्रांजेक्शन के पैसे आपको वापस मिलेंगे, उसी दिन जुर्माने की रकम भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें