ऐसे समय में जब भारत सरकार पुराने और अक्सर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को सड़कों से हटाने पर विचार कर रही है, ओडिशा राज्य सरकार एक नया नियम लेकर आई है जिससे ऐसे वाहनों को दूसरा जीवन मिलेगा, जो कम से कम 50 साल पुराने पुराने हैं। अक्सर कलेक्टर एडिशन का हिस्सा बनने वाले इन बेशकीमती वाहनों को इनके मालिक एक धरोहर की तरह संजो कर रखते हैं।
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Vintage cars in marriage
- फोटो : Social Media
राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत पुराने मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया के लिए प्रावधान किए जाने के बाद, ओडिशा सोमवार को 50 साल से ज्यादा पुराने पुराने वाहनों (दोनों दोपहिया और चार पहिया वाहन) के लिए एक अलग पंजीकरण प्रक्रिया वाला भारतीय राज्य बन गया।
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दीप्ति रंजन पात्रा, संयुक्त आयुक्त परिवहन, टेक्निल ने कहा, "MoRTH (एमओआरटीएच) ने स्क्रैपिंग नीति पेश करके पुराने वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने की पहल की है। उसी समय, भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने पुराने मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है।"
उन्होंने कहा, "नए नियम पुराने पहले से पंजीकृत वाहनों को एक नए विंटेज पंजीकरण चिह्न "VA" सीरीज (यूनिक रजिस्ट्रेशन मार्क) के साथ बनाए रखने जैसी प्रमुख विशेषताएं प्रदान करेंगे।"
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vintage cars
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सीएमवी के तहत, 50 साल पुराने वाहनों (दोपहिया और चौपहिया) को उनके पहले पंजीकरण की तारीख से 'विंटेज मोटर वाहन' के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसके अलावा, नियम के अनुसार चेसिस या बॉडी शेल और/या इंजन में संशोधन सहित बिना पर्याप्त ओवरहाल वाले वाहनों को विंटेज माना जाएगा।
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vintage cars
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अधिकारियों ने जानकारी दी, रजिस्ट्रेशन/री-रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन 'फॉर्म 20' के मुताबिक किया जाएगा और इसके साथ बीमा पॉलिसी, फीस, इंपोर्टेड व्हीकल्स के मामले में बिल ऑफ एंट्री और भारत में पहले से रजिस्टरर्ड वाहन के मामले में पुरानी आरसी देनी होगी।
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राज्य पंजीकरण प्राधिकरण वाहन के निरीक्षण के बाद 'फॉर्म 23ए' के मुताबिक पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा और इस शर्त के अधीन होगा कि वाहन फिट है और उसके पास वैध पीयूसी है और 10 साल की वैधता देते हुए मालिक को 20,000 रुपये का खर्च आएगा। इसके बाद, इस रजिस्ट्रेशन के रिन्युअल के लिए वाहन मालिक को अतिरिक्त 5,000 रुपये का खर्च आएगा और यह 5 साल की अवधि के लिए रिन्युअल होगा।
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माल्या की कार
एक बार वाहन 'विंटेज' के रूप में रजिस्टर हो जाने के बाद, इसे नियमित/व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। "विंटेज मोटर वाहन को सिर्फ प्रदर्शन, टेक्निकल रिसर्च या विंटेज कार रैली, ईंधन भरने और रखरखाव, प्रदर्शनियों, विंटेज रैलियों में भाग लेने के लिए भारतीय सड़कों पर चलने की अनुमति है।"
पुराने मोटर वाहन के मालिक को विंटेज नंबर जारी करने के बाद, वे मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दिए गए तरीके से मोटर वाहन के ओनरशिप के ट्रांसफर (स्वामित्व के हस्तांतरण) के लिए आवेदन करके भी अपना वाहन बेच सकते हैं।