अगर आप हाईवे पर टोल बचाने के लिए किसी दूसरी गाड़ी का FASTag (फास्टैग) अपनी कार में लगा कर सफर कर रहे हैं, तो अब आपको बेहद सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा करना अब सीधे-सीधे नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और यह चालाकी आपके लिए महंगी पड़ सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) (एनएचएआई) और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने फास्टैग से जुड़े नियम और कड़े कर दिए हैं।
यह भी पढ़ें - Tesla Owners in India: भारत में लॉन्च भले अब हुई, लेकिन इन चार लोगों के गैराज में पहले से खड़ी है टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार
अगर आप दूसरी गाड़ी का फास्टैग अपनी कार में लगाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा, बल्कि आपके फास्टैग को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगली बार जब आप टोल प्लाजा से गुजरेंगे, तो आपका टैग स्कैन नहीं होगा, आपका वाहन आगे नहीं बढ़ सकेगा और उल्टा डबल टोल चार्ज भी लगाया जा सकता है।
यह भी पढ़ें - VinFast India: विनफास्ट VF7 और VF6 इलेक्ट्रिक एसयूवी की बुकिंग शुरू, अगस्त में होगी लॉन्चिंग, जानें डिटेल्स