कार हो या टू-व्हीलर, सड़क पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक (यातायात) नियमों का पालन करना जरूरी है। ऐसा न करने पर ट्रैफिक पुलिस आपसे भारी जुर्माना वसूल सकती है। पैसों का नुकसान तो अपनी जगह है लेकिन ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन आपके जीवन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। कई बार ऐसी भी होता है कि ट्रैफिक पुलिस कुछ ऐसी कार्रवाइयां करती है जिनकी 'इजाजत नहीं है।' जैसे कि चेकिंग के दौरान वाहनों से चाबियां निकालना। आपने ये सीन जरूर देखा होगा चाहे फिल्म हो या विज्ञापन। और कभी-कभी तो वास्तविक जीवन में भी ट्रैफिक पुलिस को गाड़ियों से चाबियां निकालते हुए देखा जाता है, जिसका उन्हें अधिकार नहीं हैं। बहुत से लोग इस नियम के बारे में नहीं जानते हैं, जो पुलिस को ऐसा करने की छूट देता है। जानें बतौर वाहन चालक क्या हैं आपके अधिकार।
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- फोटो : istock
भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के मुताबिक, सिर्फ एक असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (सहायक उप-निरीक्षक) (एएसआई) के रैंक का ट्रैफिक पुलिस कर्मी ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए आप पर जुर्माना लगा सकता है। एएसआई, सब-इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के पास आपको मौके पर जुर्माना लगाने का अधिकार है, और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन उनके पास आपके वाहन से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपके वाहन के टायरों से हवा भी नहीं निकाल सकता है।
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- फोटो : अमर उजाला
यदि ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है तो आपको इन बेहद जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए :-
ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के पास आप पर जुर्माना लगाने के लिए चालान बुक या ई-चालान मशीन होनी चाहिए। इनमें से किसी भी चीज के बिना वे आप पर जुर्माना नहीं लगा सकते।
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यातायात पुलिस को वर्दी पहने होना चाहिए, जिसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए। यदि पुलिस कर्मी सिविल ड्रेस (नागरिक कपड़े) पहने हुए हैं, तो आप उसे पहचान प्रमाण (आईडी कार्ड) दिखाने के लिए कह सकते हैं।
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एक ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल सिर्फ 100 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगा सकता है। सिर्फ एक एएसआई या एसआई रैंक का कर्मी 100 रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगा सकता है।
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यदि कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी आपकी कार से चाबी निकालता है, तो आपको यह सीन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। और आपको इस बारे में नजदीकी पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ अधिकारी के सामने शिकायत करने का पूरा अधिकार है।
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ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र होना चाहिए। आपकी कार के रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस पेपर की कॉपी भी होनी चाहिए। इन कागजात का डिजीटल फॉर्म भी चलेगा।
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अगर आपके पास मौके पर जुर्माना राशि नहीं है, तो आप इसे बाद में जमा कर सकते हैं। ऐसे में कोर्ट चालान जारी करता है जिसे उसके सामने चुकाना पड़ता है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस आपका ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में ले लेती है।