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One Person One Car: 'एक व्यक्ति, एक कार' मांग वाली याचिका पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, कही यह अहम बात, पढ़ें

Sat, 21 Jan 2023 01:10 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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सड़कों पर वाहन - फोटो : For Reference Only
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को खरीदारों पर हर दूसरे वाहन की खरीद पर पर्यावरण टैक्स लगाने की मांग के अलावा "एक व्यक्ति, एक कार" मानदंड को लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जिन पर अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Amar Ujala
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं - एक व्यक्ति, एक कार को अनुमति दें, प्रभावी टैक्स सुनिश्चित करें, दूसरी कार पर पर्यावरण टैक्स, वायु प्रदूषण के लिए कमीशन। यह एक नीतिगत बात है।" 
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सड़कों पर वाहन - फोटो : अमर उजाला
अदालत एक गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) सुनामी ऑन रोड्स द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसके संस्थापक, संजय कुलश्रेष्ठ ने कहा किया कि सड़कों पर वाहनों की बढ़ती मात्रा एक बड़ा पर्यावरणीय संकट पैदा कर रही थी, और सुझाव दिया कि लोगों द्वारा खरीदने जाने वाली कारों की संख्या को सीमित करना और पर्यावरण टैक्स लगाने से वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी। 

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सड़कों पर वाहन - फोटो : For Reference Only
पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे, ने याचिकाकर्ता से कहा, "हम हर उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं जहां शासन की चिंता है। हम यहां कानूनी मुद्दों को सुलझाने के लिए हैं। आपकी याचिका ईमानदार है लेकिन हम पर्यावरण नीति से संबंधित मुद्दों में प्रवेश नहीं कर सकते।" 
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सड़कों पर वाहन - फोटो : For Reference Only
याचिकाकर्ता ने कहा कि भारत में वर्ष 2021 में 30 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री दर्ज की गई। उन्होंने कहा, "देखिए किस तरह की कारें खरीदी जा रही हैं। यह देश में टैक्स देने वालों की संख्या के साथ मेल नहीं खाता है।" 
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सड़कों पर वाहन - फोटो : अमर उजाला
कोर्ट ने कहा, "सरकार का राजस्व पक्ष करदाताओं के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। हमें उनकी मदद के लिए नहीं आना है। वे अपना प्रयास कर रहे हैं।"

बेंच ने दखल देने से इनकार करते हुए कहा, "याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध उपायों के मुताबिक अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है।" 
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