Gurugram Police Traffic Challan
- फोटो : Facebook/Gurugram Traffic Police
डिप्टी कमिश्नर ने दिए सख्ती के निर्देश
हाल ही में हुई रोड सेफ्टी मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने कहा, "लाइसेंस सस्पेंशन के नियम पहले से मौजूद हैं, अब इन्हें सख्ती से लागू करना जरूरी है ताकि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों पर रोक लगाई जा सके।"
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना, छह महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। वहीं, तीन साल में दोबारा गलती करने पर 15,000 रुपये का जुर्माना, दो साल तक की जेल और लाइसेंस रद्द करने की सजा हो सकती है।
यह भी पढ़ें - EV: इस नवरात्रि इलेक्ट्रिक कार खरीदने का सही मौका! ये सात मॉडल हैं सबसे बढ़िया विकल्प