हवा की गुणवत्ता में सुधार के चलते, केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्यों और बीएस-III पेट्रोल तथा बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीए क्यूएम) ने गुरुवार दोपहर 2 बजे 316 के एक्यूआई के साथ महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया। जो वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत तीसरे चरण की कार्रवाई शुरू करने की सीमा से काफी कम है। सरकार की योजना को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) कहा जाता है।
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वायु प्रदूषण
- फोटो : अमर उजाला
इस क्षेत्र के लिए वायु प्रदूषण कम करने की रणनीति बनाने और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय ने कहा कि एहतियाती उपाय लागू हैं और मौसम का पूर्वानुमान आगे सुधार का संकेत देता है। हालांकि, 'गंभीर' श्रेणी में बदलाव को रोकने के लिए GRAP स्टेज I से स्टेज II तक के कार्य अभी भी प्रभावी हैं।
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वायु गुणवत्ता 'गंभीर प्लस' स्तर पर गिरने के बाद रविवार को स्टेज III प्रतिबंध सक्रिय किए गए थे। इन प्रतिबंधों में गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर प्रतिबंध और क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर रोक शामिल था।
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वायु प्रदूषण
- फोटो : सोशल मीडिया
राष्ट्रीय सुरक्षा या रक्षा, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं, स्वास्थ्य सेवा, रेलवे, मेट्रो रेल, हवाई अड्डे, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, स्वच्छता और जलापूर्ति से संबंधित निर्माण कार्य प्रतिबंध के दायरे से बाहर थे।
GRAP केंद्र की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना है जो सर्दियों के मौसम के दौरान क्षेत्र में लागू की जाती है। यह कार्यों को चार चरणों में बांटता है: चरण I - 'खराब' (AQI 201-300); स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400); स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और चरण IV - 'गंभीर प्लस' (जब AQI 450 से अधिक हो)।