केंद्र सरकार ने 'पीएम ई-ड्राइव' (PM E-DRIVE) योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) और इलेक्ट्रिक ट्रकों (E-Trucks) के लिए घरेलू विनिर्माण से जुड़े मानकों को अधिक कड़ा कर दिया है। भारी उद्योग मंत्रालय ने दो नई अधिसूचनाएं जारी कर 'फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम' (PMP) में संशोधन किया है।
इस कदम का मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिक-व्हीकल (EV) तकनीकों के आयात पर निर्भरता घटाना और भारत के भीतर ई-ड्राइवट्रेन घटकों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देना है। ये नए नियम 'आधिकारिक गजट' में प्रकाशन के साथ ही तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएंगे।