राष्ट्रीय राजधानी के परिवहन विभाग ने 27 मार्च तक शहर में 54 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है, जिनमें ऑटोरिक्शा, कैब और दोपहिया वाहन शामिल हैं। आधिकारिक आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। अपंजीकृत वाहनों में 1900 और 1901 के पहले पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले के मुताबिक, 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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इस आदेश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के 2014 के एक अन्य आदेश में 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक है।
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आंकड़ों से पता चला है कि दक्षिणी दिल्ली भाग 1 से सबसे ज्यादा संख्या में वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया था। 27 मार्च तक कुल 9,285 तिपहिया वाहन और 25,167 कैब बंद किए गए थे। आंकड़ों को बारीकी से देखने से पता चलता है कि 2,90,127 वाहन माल रोड जोन से, 3,27,034 वाहन आईपी डिपो से, दक्षिण दिल्ली पार्ट 1 से 9,99,999 वाहन और साउथ दिल्ली पार्ट 2 से 1,69,784 वाहनों को डी-रजिस्टर किया गया है।
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जनकपुरी से 7,06,921 वाहन, लोनी से 4,35,408 वाहन, सराय काले खां से 4,96,086 वाहन, मयूर विहार से 2,99,788 वाहन, वजीरपुर से 1,65,048 वाहन, द्वारका से 3,04,677 वाहन, बुराड़ी से 25,167 वाहन, राजा गार्डन से 1,95,626 वाहन और रोहिणी क्षेत्र से 6,56,201 वाहनों का पंजीकरण रद्द किया गया।
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29 मार्च को, शहर के परिवहन विभाग ने एक दिन में औसतन 100 वाहनों के साथ ओवरएज वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने का अभियान शुरू किया। अभियान के हिस्से के रूप में, विभाग की प्रवर्तन टीमें चुने हुए क्षेत्रों में सघन अभियान चलाती हैं।
शहर के परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने पुराने वाहनों के मालिकों से एनओसी हासिल करने और अपने वाहनों को उस राज्य में बेचने का अनुरोध किया जहां वे चलने के लिए फिट हैं। पीटीआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "अगर वाहन शहर की सड़कों पर चलते या पार्क किए गए पाए जाते हैं, तो वे उन्हें जब्त होने और स्क्रैपर को सौंपे जाने का जोखिम उठाएंगे।"