दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों को राष्ट्रीय राजधानी में सड़कों पर वाहन चलाने के खिलाफ आगाह किया। सरकार ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों पर पाए जाने पर तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और साथ ही स्क्रैप भी कर दिया जाएगा।
यह 2018 में जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पेट्रोल वाहनों को चलाना प्रतिबंधित है। आदेश में यह भी कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
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