बीमा नियामक IRDAI (इरडई) के एक कार्य समूह ने मोटर बीमा प्रीमियम में स्वयं को क्षति की भरपाई, थर्ड पार्टी (तीसरे पक्ष) के नुकसान की भरपाई और अन्य तरह के बीमा प्रीमियम के साथ साथ 'यातायात उल्लंघन प्रीमियम' की शुरुआत करने की सिफारिश की है। यह प्रीमियम स्वयं और थर्ड पार्टी के नुकसान के बीमा के साथ होगा।
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क्या है ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम
नियामक द्वारा गठित समूह ने मोटर बीमा में इसके लिए एक पांचवीं धारा जोड़ने का सुझाव भी दिया है। इसके तहत "यातायात उल्लंघन प्रीमियम" को जोड़ने का सुझाव दिया गया है। यह प्रीमियम मोटर के खुद के नुकसान, मूल तीसरे पक्ष के बीमा, अतिरिक्त तीसरे पक्ष का बीमा और अनिवार्य व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा प्रीमियम के अलावा रखे जाने का सुझाव दिया गया है।
ऐसे होगा प्रीमियम का निर्धारण
किसी नए वाहन के संबंध में यह शून्य होगा। इस प्रीमियम का निर्धारण शराब पीकर गाड़ी चलाने से लेकर गलत जगह पार्किंग करने जैसे अगल अलग गंभीरता वाले उल्लंघनों से तय होगा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर हुए चालान का आकड़ा बीमा साधारण बीमा कंपनियों को एनआईसी (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर) से प्राप्त होगा।
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Motor Insurance
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कब वसूला जाएगा प्रीमियम
ट्रैफिक उल्लंघन प्रीमियम गाड़ी के रजिस्ट्रर्ड मालिक को देना होगा, चाहे वो कोई व्यक्ति हो या इकाई। वाहन इंश्योरेंस खरीदार जब किसी तरह का वाहन बीमा लेने के लिए जनरल बीमा कंपनी के पाए जाएगा, तो यातायात उल्लंघन के अंकों को जोड़ा जाएगा। इन अंकों के आधार पर वाहन के प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा।
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा जारी मसौदे में इन सिफारिशों पर संबंधित पक्षों से एक फरवरी 2021 तक जरूरी सुझाव मांगे गए हैं। प्रस्ताव के अनुसार यह प्रीमियम वाहन के भविष्य से संबंधित होगा।