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लोकल हेलमेट पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना, बेचने और बनाने पर हो सकती है जेल, पढ़ें नए नियम

Sun, 29 Nov 2020 10:09 AM IST
श्रीधर मिश्रा ऑटो डेस्क, अमर उजाला
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सांकेतिक - फोटो : Amar Ujala
जून 2021 से देश में केवल ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री ही होगी। इस नियम के लागू होने के बाद खराब क्वालिटी वाले लोकल हेलमेट को बेचना अपराध माना जाएगा। इसके अलावा लोकल हेलमेट का प्रोडक्शन भी गैर कानूनी माना जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने मजबूत, हल्के और अच्छी गुणवत्ता वाले ब्रांडेड हेलमेट की बिक्री के लिए नया कानून लागू कर दिया है, जो देश में एक जून 2021से लागू हो जाएगा। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 26 नवंबर को अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस नए कानून में लोकल या नकली हेलमेट बनाने और बेचने दोनों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान किया गया है।
 
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सांकेतिक - फोटो : Unsplash

सरकार की तरफ से लागू नए नियम में पहली बार हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की लिस्ट में शामिल किया गया है। आसान भाषा में समझें तो अब हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को बाजार में बिक्री करने से पहले हेलमेट को बीएसआई से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash

देश में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा को लेकर बदलाव किए जा रहे हैं। साल भर पहले मोदी सरकार मोटर वाहन संशोधन कानून लेकर आई थी, जिसमें यातायात के नियमों को तोड़ने पर पहले के मुकाबले 10 गुना तक ज्यादा जुर्माने का प्रावधान किया गया। इसी कड़ी में अब लोकल हेलमेट के इस्तेमाल और बिक्री को रोकने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लागू लेकर आई है। नए नियम के मुताबिक लोकल हेलमेट पहन कर दो-पहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अब लोकल हेलमेट बनाने और उसकी बिक्री करने वालों पर भी जुर्माने और सजा का प्रावधान किया गया है।

लोकल हेलमेट बनाना पड़ेगा भारी

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सांकेतिक - फोटो : Social media

लोकल हेलमेट बनाने वालों पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इस नए कानून में जेल का प्रावधान भी शामिल किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पहली बार इस प्रावधान को भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है।

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सरकार की पहल का ये है कारण

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सांकेतिक - फोटो : Unsplash

भारत में हर रोज औसतन 119 लोगों की मौत हेलमेट न लगाने के कारण होती है। यानी हेलमेट न पहनने के कारण हर घंटे 5 लोग सड़क हादसे में अपनी जान गंवा देते हैं। साल 2017 में हेलमेट न लगाने के कारण 35,975 लोगों की सड़क हादसों में मौत हुई थी। वहीं, 2018 में यह आंकड़ा 21 फीसदी बढ़कर 43,600 पर जा पहुंचा।

सड़क हादसों में होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण हेलमेट की खराब क्वालिटी भी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि लोकल हेलमेट का इस्तेमाल काफी खतरनाक साबित हो सकता है। इसी को लेकर केंद्र सरकार नया कानून ला रही है। 

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