नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यादव सिंह पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला चल रहा है।
हाईकोर्ट के इस आदेश को राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वकील ने न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ केसमक्ष कहा कि इस मामले में संबंधित एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दूसरी खंडपीठ केसमक्ष लंबित है। लेकिन अवकाशकालीन पीठ के समक्ष एक दूसरी जनहित याचिका दाखिल की गई जिस पर राज्य सरकार से जवाब मांगा गया।