एटीएम से पांच से ज्यादा बार पैसे निकालने पर उपभोक्ताओं से प्रति लेनदेन पर 20 रुपये वसूलने संबंधी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मुद्दे पर रिजर्व बैक से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि अपने ही खाताधारक से बैंक 20 रुपये कैसे वसूल सकता है। बैंक बिना कारण खाता धारकों पर इस प्रकार का बोझ डाल रहे हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस रिजर्व बैंक के खिलाफ एक याचिका के तहत दिया है, जिसमें अपने ही बैंक से 5 से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने को गलत बताया गया है।