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ATM के इस्तेमाल को लेकर RBI को नोटिस

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एटीएम से पांच से ज्यादा बार पैसे निकालने पर उपभोक्ताओं से प्रति लेनदेन पर 20 रुपये वसूलने संबंधी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस मुद्दे पर रिजर्व बैक से जवाब मांगा है।
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सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि अपने ही खाताधारक से बैंक 20 रुपये कैसे वसूल सकता है। बैंक बिना कारण खाता धारकों पर इस प्रकार का बोझ डाल रहे हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह नोटिस रिजर्व बैंक के खिलाफ एक याचिका के तहत दिया है, जिसमें अपने ही बैंक से 5 से अधिक एटीएम ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने को गलत बताया गया है।
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SBI को भी नोटिस

मुख्य न्यायाधीश जी रोहिनी और न्यायाधीश पीएस तेजी ने भी रिजर्व बैंक के साथ-साथ इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है।

यह नोटिस एक जनहित याचिका के संदर्भ में जारी किया गया है, जो ग्राहकों को अपने ही बैंक से असीमित ट्रांजैक्शन करने की आजादी दिलाना चाहती है। इसके तहत कोर्ट ने बैंकों से 18 फरवरी तक जवाब मांगा है।

यह जनहित याचिका एक वकील स्वाती अग्रवाल ने वकील विवेक कुमार टंडन के जरिए दायर की। इसमें रिजर्व बैंक के 14 अगस्त के सीमित एटीएम ट्राजैक्शन के दिशा निर्देशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपने ही बैंक से 5 से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज देना पड़ेगा।
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