हिट एंड रन मामले में गैर इरादतन हत्या के आरोप के खिलाफ के बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की अपील पर मुंबई सेशन कोर्ट आगामी 10 जून को अपना फैसला सुनाएगी।
2002 में हुई इस दुर्घटना के मामले में मजिस्ट्रेट ने उन पर गैर इरादतन हत्या के तहत मामला दर्ज करने को कह था, जिसे सलमान ने चुनौती दी है।
बुधवार को हुई बहस के बाद सेशन जज यूबी हेजिब ने फैसला सुनाने के लिए 10 जून की तारीख निर्धारित की है।
47 वर्षीय एक्टर को कोर्ट ने निजी तौर पर पेश होने से छूट दे थी क्योंकि उनके वकील अशोक मुदारगी ने बताया कि वह काम के सिलसिले में शहर से बाहर हैं।
मुदारगी ने जज के सामने दलील पेश करते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट ने पूरी तरह से गलत कानून और सुबूतों के अभाव में सुनाया गया फैसला है।
उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया न तो एक्टर की किसी को मारने की मंशा थी और न ही उसे इस बात का पता था कि इस वजह से किसी की मौत भी हो सकती है।
इस धारा के तहत सलमान खान को 10 साल तक की जेल हो सकती है।