मद्रास हाईकोर्ट ने एकल जज के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें तमिलनाडु के मंदिरों में दर्शन के लिए ड्रेस कोड की व्यवस्था लागू की गई थी।
हिंदु रिलीजियस एंड चैरिटेबल इनडाउमेंट डिपार्टमेंट ने इस आदेश को पक्षपात पूर्ण बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
याचिका के अनुसार किसी खास मंदिर में व्यवस्था तथा शिष्टता कायम करने का अधिकार मंदिर प्रशासन के पास होता है। साथ ही किसी मंदिर का ड्रेस कोड वहां की परंपरा और रीति रिवाजों से तय होता है।