देश की उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड के प्रयोग को लेकर केंद्र सरकार को राहत दी है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उच्चतम न्यायालय ने मनरेगा, सभी प्रकार के पेंशन स्कीम, जन धन योजना और ईपीएफ में ऐच्छिक रूप से आधार कार्ड का प्रयोग करने की मांग को ऐच्छिक रूप से मंजूर किया है।
उच्च्तम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि आधार कार्ड का प्रयोग किया जाना पूरी तरह से ऐच्छिक होगा। इसको जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि पूरे देश भर में पहचान के लिए करोड़ो लोग आधार कार्ड का प्रयोग ही कर रहे हैं। भारत में अभी 92 करोड़ लोग आधार कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी तुलना में देश में पासपोर्ट धारकों की संख्या 5.5 करोड़, पैन कार्ड का प्रयोग करने वालों की संख्या 17 करोड़, 60 करोड़ वोटर आईडी कार्ड, 15 करोड़ राशन कार्ड और 17.3 करोड़ लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस हैं।