सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह सहारा प्रमुख सुब्रत राय की जमानत के लिए समूह के बैंक खातों पर लगी रोक समाप्त करने और संपत्तियां बेचने की अनुमति दे सकता है। बुधवार को सर्वोच्च अदालत ने इस पर सहारा समूह से विवरण मांगा है।
जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि हम आदेश पारित करना चाहते हैं। आप (सहारा) हमसे कहें कि आप धन की व्यवस्था करना चाहते हैं। हमें अपनी संपत्तियों और बैंक खातों के बारे में बताइए। आपने अभी तक इसकी जानकारी हमें नहीं दी है।
सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल कंपनियों के सारे बैंक खाते सील करने के साथ ही उसे उसकी मंजूरी के बगैर कोई भी संपत्ति बेचने से रोक दिया था। पीठ ने बुधवार को यह टिप्पणी उस वक्त की जब समूह की ओर से बहस कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने यह कहा कि इन शर्तों के तहत उनके लिए धन की व्यवस्था करना मुश्किल है।