सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को निजी तौर पर पेश होने से छूट दे दी है।
शाह ने याचिका दायर कर कहा कि वह राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं और विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर नेताओं के साथ बैठक करने में व्यस्त हैं। सीबीआई के विरोध के बावजूद कोर्ट ने इसे स्वीकार कर शाह को छूट दे दी।
उधर कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए शेख के भाई ने शाह और 37 अन्य आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। अदालत 14 अगस्त को इस पर सुनवाई कर सकती है।