सहायक शिक्षक के पद से हटाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को कुछ शिक्षा मित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने बिना टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने को गलत ठहराया था।
करीब 500 शिक्षा मित्रों द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है वे टीईटी पास हैं लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सहायक शिक्षक के पद से हटा दिया गया।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को शिक्षा मित्रों के मामले को अलग से सुनवाई करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बिना टीईटी पास सहायक पद पर नियुक्ति को गलत ठहराया था।