निवेशकों को पैसे लौटाने के लिए सहारा समूह की दो कंपनियों पर नियंत्रण के लिए सेबी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। गौरतलब है कि करीब 36 हजार करोड़ रुपये निवेशकों को लौटाने हैं।
सेबी चाहता है कि अदालत निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए अंतरिम आदेश दे। सेबी के वकील का कहना है कि अदालती आदेश के बावजूद निवेशकों का पैसा लौटाया नहीं गया है। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सेबी के आग्रह को स्वीकार करते हुए दो फरवरी को सुनवाई करने का निर्णय लिया है।
सेबी की ओर से वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार ने बुधवार को पीठ के समक्ष उल्लेख करते हुए कहा कि समूह की दो कंपनियों पर नियंत्रण के लिए रिसीवर को नियुक्त करने की दरकार है। उनका कहना था कि अदालती आदेश के बावजूद निवेशकों को रकम लौटाए नहीं गए हैं।