उत्तर पुस्तिकाओं में वाइटनर का इस्तेमाल करने के कारण उत्तर प्रदेश में सब इस्पेक्टर बनने से महरूम रहे सैकड़ों छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को उचित प्रस्ताव देने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि उत्तर पुस्तिका में वाइटनर का इस्तेमाल करने के कारण 810 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट से हटा दिया गया था। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा में उन्होंने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इक्का-दुक्का उत्तरों में वाइटनर का इस्तेमाल करने के कारण उन जैसे परीक्षार्थियों को पूरी तरह से अयोग्य घोषित कर दिया गया।
न्यायमूर्ति वी गोपालगौड़ा और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस मसले का उचित समाधान ढूंढ़ने के लिए कहा है। पीठ ने राज्य सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि जिन उत्तर पर वाइटनर का इस्तेमाल किया गया क्या उन प्रश्नों को हटाने के बाद क्या ये छात्र मेरिट लिस्ट में आने के योग्य हैं?
साथ ही पीठ ने यह भी पूछा है कि राज्य सरकार में सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के कितने पद रिक्त हैं।