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सुप्रीम कोर्ट ने कहा 'जांच में सहयोग दे तीस्ता', बढ़ाई जमानत अवधि

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सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और उसके पति को अंतरिम जमानत की अवधि 18 मार्च तक के लिए बढ़ा दी है।
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साथ ही अदालत ने दोनों को जांच में सहयोग करने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि जांच में सहयोग न करने पर अंतरिम जमानत आदेश वापस लिया जा सकता है।

मालूम हो कि तीस्ता और उसके पति पर फंड के दुरुपयोग और एफसीआरए के तहत उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पहले मामले की जांच गुजरात पुलिस कर रही है जबकि दूसरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
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जरूरी दस्तावेज नहीं करा रहे हैं मुहैया

बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई और गुजरात पुलिस ने न्यायमूर्ति अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा कि तीस्ता और उसके पति जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

दोनों जरूरी दस्तावेज मुहैया नहीं करा रहे हैं। हालांकि तीस्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि हमने सारे दस्तावेज जांच एजेंसी को दे दी है। इस पर पीठ ने तीस्ता और उसके पति को दो हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष रखने के लिए है।

हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि जांच में सहयोग न करने पर अंतरिम जमानत के आदेश को वापस भी लिया जा सकता है।
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