सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में फिनायल की गोली खाने वाली महिला वकील की न्याय की गुहार पर मंगलवार को बिलासपुर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है।
सीजेएम से सर्वोच्च अदालत ने महिला की ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच कर एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा है। पुलिस पर महिला ने उसके साथ गैंगरेप करने वालों के खिलाफ एफआईआर के बाद कोई कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है।
सर्वोच्च अदालत ने महिला वकील को इस मामले के लंबित रहने तक दिल्ली में रुकने के लिए राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण से सहायता लेने को कहा है।
चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिलासपुर के महिला थाने से भी इस मसले पर रिपोर्ट तलब की है और छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़िता को सुरक्षा मुहैया कराए।