केरल के मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक मैसिमिलानो लातोरे को सुप्रीम कोर्ट ने और छह महीने के लिए इटली में रहने की इजाजत दे दी है। इससे पहले सरकार ने कहा कि चिकित्सकीय आधार पर लातोरे को इटली में रुकने की इजाजत देने से उसे कोई एतराज नहीं है।
न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले का हल अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता से निकालने संबंधी इटली सरकार के निर्णय पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पीएस नरसिंहा ने कहा कि चूंकि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी शामिल है लिहाजा भारत इस मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में हिस्सा लेगा।
हालांकि एएसजी ने कहा कि यह भारत की जल सीमा के भीतर हुआ है लिहाजा इस मुकदमे को चलाना भारत के अधिकार क्षेत्र में है। पीठ ने केंद्र सरकार को दो हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।