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पुलिस ने पत्नी को पहुंचाया प्रेमी के घर और...

Fri, 28 Sep 2012 03:19 PM IST
हाथरस/अमर उजाला ब्यूरो
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इश्क के चक्कर में पति को जेल भिजवाने वाली विवाहिता ने कोर्ट में भी अपने प्रेमी के साथ ही रहने की बात कही। उसके बयान पर न्यायालय ने उसे बालिग मानते हुए उसकी मर्जी के आधार पर कहीं भी जाने की इजाजत दे दी। कोर्ट के आदेश पर पुलिस उसे प्रेमी के यहां छोड़ने गई। वहीं, पुलिस पति अभिषेक की रिहाई के लिए भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी।
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अप्रैल में शहर के कंचन नगर निवासी अभिषेक अग्रवाल की शादी मथुरा की रहने वाली भावना से हुई थी। शादी के बाद अभिषेक और भावना अपने एक मित्र के साथ घूमने के लिए वैष्णो देवी मंदिर गए। 3 जून की रात कटरा से भावना अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस पर भावना के परिजनों ने कोतवाली हाथरस में अभिषेक और उसके घर वालों पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। जिसमें अभिषेक सहित आधा दर्जन लोगों को नामजद किया गया था। भावना के घर वालों ने यह भी आशंका जाहिर की थी कि उसको गायब कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने इस मामले में अभिषेक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बुधवार को मामले में दिलचस्प मोड़ उस समय आ गया, जब पुलिस ने भावना को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में भावना के प्रेमी मथुरा निवासी राजवीर ने बताया कि वह खुद तीन बच्चों का पिता है और भावना उसी के साथ कटरा से चली गई थी। उन दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी और उसके बाद भरतपुर में पति-पत्नी के रूप में रह रहे थे।
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पुलिस ने बृहस्पतिवार को भावना को डॉक्टरी परीक्षण के बाद कोर्ट में पेश किया। अभिषेक के अधिवक्ता सुनील दत्त शर्मा के मुताबिक, धारा 164 के तहत हुए बयान में भावना ने कोर्ट में राजवीर से अपने प्रेम संबंध होने की बात कही। यह भी कहा कि वह राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने कहा कि अभिषेक ने शादी के बाद उसे प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन वह राजवीर के साथ रहना चाहती है।

कोर्ट ने भावना को बालिग मानते हुए उसे मर्जी के मुताबिक जाने की इजाजत दे दी। साथ ही पुलिस को आदेश दिया कि वह भावना को वहां तक पहुंचा कर आए, जहां वह जाना चाहती है।
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