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सूजी के सैंपल हुए फेल, शक्तिभोग कंपनी पर 75000 का जुर्माना

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सूजी के पैकेट पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख न करने पर शक्तिभोग फूड कंपनी फंस गई है। एडीएम सिटी की कोर्ट ने 75000 का जुर्माना किया है। वहीं दुकानदार पर 50 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। जुर्माने की रकम हफ्ते भर में अदा करनी होगी।
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मधुबनी कालोनी निवासी राकेश की लासा मार्ट में दुकान है। 15 मई 2014 को फूड इंस्पेक्टरों की टीम ने यहां से सूजी का सैंपल भरा था। सूजी का नमूना लेकर जांच के लिए लखनऊ प्रयोगशाला को भेजा गया।

इकतीस मई 2014 को प्रयोगशाला से जो रिपोर्ट आई उसमें सैंपल फेल आया। रिपोर्ट में कहा गया कि सूजी के पैकेट पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है। यह नियमों का उल्लंघन है। इस मामले में एडीएम सिटी कोर्ट में वाद दायर कराया गया।
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मसालों के सैंपल फेल, वाद दायर

मंगलवार को एडीएम सिटी एके श्रीवास्तव ने सुनवाई करते हुए शक्तिभोग फूड प्राइवेट लिमिटेड कृष्णा अपरा बिजनेस स्क्वायर एनएसपी पीतमपुरा नई दिल्ली पर 75000 का जुर्माना किया गया है। जबकि दुकानदार राकेश से 50 हजार का अर्थदंड वसूला जाएगा। कंपनी को नोटिस जारी कर दिया गया है।

मसालों के सैंपल भी फेल हो गए हैं। फूड इंस्पेक्टरों ने इस संबंध में एडीएम सिटी की कोर्ट में वाद दायर करा दिया है। वाद दायर होने के साथ ही अब संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाएगा। मामले की सुनवाई की जाएगी। पिछले दस दिनों में करीब सात वाद दायर कराए गए हैं। इनमें मसालों के ही चार है। जबकि दूध, दही और बर्फी के सैंपल फेल होने के बाद वाद दायर करा दिया गया है।
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