निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली को सीबीआई विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एस. लाल ने फांसी की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने यह फैसला निठारी कांड के कविता (काल्पनिक नाम) के मामले में दिया। इससे पूर्व आरोपी को गाजियाबाद सीबीआई कोर्ट से निठारी के ही 4 अन्य मामलों में फांसी की सजा मिल चुकी है।
सोमवार सुबह से कड़ी सुरक्षा के बीच सुरेंद्र कोली को डासना जेल से कोर्ट लाया गया। शाम करीब पौने चार बजे सजा पर बहस शुरू हुई। बचाव पक्ष के एडवोकेट सुबोध त्यागी ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ डायरेक्ट कोई एवीडेंस नहीं है। जिस चाकू से काटना बताया गया है, अगर उसे ही दोबारा जांच के लिए भेज दिया जाए तो सीबीआई की पोल खुल सकती है। लिहाजा उसे कम से कम सजा दी जाए।
अभियोजन की ओर से सीबीआई के स्पेशल पीपी जेपी शर्मा ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की। शाम करीब साढे़ चार बजे न्यायाधीश ने सुरेंद्र कोली को फांसी और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
कोर्ट की टिप्पणी:
‘अभियुक्त के मन में हमेशा यही भावना बनी रहती है कि किसको मारूं, काटूं व खाऊं। अभियुक्त इन परिस्थितियों में समाज के लिए खतरा बन चुका है। उसके सुधार और पुनर्वास की संभावनाएं भी नहीं हैं। मृतका की आत्मा को तभी शांति मिल सकती है, जब अभियुक्त को मृत्यु दंड से ही दंडित किया जाए। - एस. लाल, विशेष न्यायाधीश सीबीआई