सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाने में भले ही केंद्र सरकार सफल रही हो लेकिन अभी भी इसकी राह में कई रोड़े हैं।
कोलेजियम सिस्टम को लेकर विधायिका और न्यायपालिका के बीच लड़ाई का एक अध्याय खत्म हो चुका है लेकिन अभी सर्वोच्च अदालत में लड़ाई का एक और राउंड होना बाकी है। सरकार के इस बिल को सर्वोच्च अदालत में कई लोग चुनौती देने को तैयार बैठे हैं।
राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक लाकर विधायिका ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर ली है लेकिन न्यायपालिका हमेशा से इसे अपनी स्वतंत्रता पर अतिक्रमण बताती रही है।
कानूनविदों के बीच एक बार फिर न्यायपालिका और विधायिका के बीच संवेदनशील रिश्ते पर चर्चा शुरू हो गई है। चर्चा यह हो रही है कि क्या सचमुच इस नई व्यवस्था से न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी या यह न्यायपालिका का गला घोंटना है।