मैगी पर देशभर में पाबंदी के बाद अड़चन में आई मैगी कंपनी को बांबे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नेस्ले कंपनी की इस मांग को मंजूर कर लिया है कि मैगी के जो पैकेट बाजार से वापस लिए है, उसे विदेश में निर्यात कर सकती है। इससे भारत में बनाई जाने वाली मैगी को विदेश में बेचने का रास्ता साफ हो गया है।
महाराष्ट्र, दिल्ली सहित अन्य राज्यों में मैगी नूडल्स में हानिकारक तत्व पाए जाने के बाद उसकी विक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
उसके बाद इसका उत्पादन करने वाली नेस्ले कंपनी की ओर से बांबे हाईकोर्ट में पाबंदी हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को नेस्ले इंडिया की याचिका पर न्यायमूर्ति विद्यासागर कानडे और न्यायमूर्ति बी.पी.कुलाबावाला की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।