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प्रदीप जैन हत्याकांड में अबू सलेम को उम्रकैद

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गैंगस्टर अबू सलेम अब कभी जेल से रिहा नहीं हो सकेगा। 1995 में हुए बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में टाडा कोर्ट ने अबु सलेम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सलेम पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मुताबिक वो सलेम के लिए मौत की सजा चाहते थे लेकिन भारत और पुर्तगाल के बीच हुए करार के कारण ऐसा संभव नहीं था।

दरअसल पुर्तगाल ने 2005 में अबु सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान ये शर्त रखी थी कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। निकम ने बताया कि सलेम को उम्रकैद की सजा प्रदीप जैन हत्याकांड और दहशत फैलाने के दो मामलों में सुनाई गई है।
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20 साल पुराने केस में सजा

अबू सलेम के साथ-साथ उसके ड्राइवर मेंहदी हसन और बिल्डर विरेंद्र को भी मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। पिछले ही हफ्ते ही कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था।

बता दें प्रदीप जैन की जुहु में उनके बंगले के सामने गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि जैन ने सलेम को एक बड़ी प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया था, इसलिए उनकी हत्या की गई।

अबू सलेम को 2002 में इंटरपोल ने गिरफ्तार किया था। 2005 में उसे पुर्तगाल से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया। सलेम के खिलाफ ये पहला मामला है जिसमें उसे सजा सुनाई गई है। सलेम को 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट और गुलशन कुमार हत्याकांड में भी दोषी ठहराया गया है।
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