गैंगस्टर अबू सलेम अब कभी जेल से रिहा नहीं हो सकेगा। 1995 में हुए बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड में टाडा कोर्ट ने अबु सलेम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सलेम पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
सरकारी वकील उज्ज्वल निकम के मुताबिक वो सलेम के लिए मौत की सजा चाहते थे लेकिन भारत और पुर्तगाल के बीच हुए करार के कारण ऐसा संभव नहीं था।
दरअसल पुर्तगाल ने 2005 में अबु सलेम के प्रत्यर्पण के दौरान ये शर्त रखी थी कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी। इसीलिए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। निकम ने बताया कि सलेम को उम्रकैद की सजा प्रदीप जैन हत्याकांड और दहशत फैलाने के दो मामलों में सुनाई गई है।