हिट एंड रन केस से छुटकारा पाने वाले अभिनेता सलमान खान को बांबे हाईकोर्ट ने पीड़ितों की मदद नहीं करने के दोष से भी बरी कर दिया है। अदालत ने माना है कि मौके पर भीड़ जुट जाने की वजह से सलमान के पास पीड़ितों की मदद किए बिना चले जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था।
हाईकोर्ट के जस्टिस एआर जोशी ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा कि आरोपी (सलमान) हादसे के समय गाड़ी चला रहा था।
हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि वह उस समय गाड़ी में मौजूद था। ऐसे में यहां मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 134 को लागू किए जाने की जरूरत है। इस धारा के मुताबिक हादसा करने वाली गाड़ी का चालक ही नहीं बल्कि उसमें सवार हर शख्स की जिम्मेदारी है कि वह घायलों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए।
बहस से जाहिर है कि दुर्घटना के बाद डंडों और रॉड से लैस लोग मौके पर जमा होने लगे थे। यह स्थिति आरोपी के नियंत्रण से बाहर थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर, 2002 को हुए हादसे के बाद सलमान मौके से फरार हो गए थे। फैसले की कॉपी बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुई है।