सोलर घोटाले में रिश्वत के आरोपों में फंसे केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी को केरला हाइकोर्ट ने राहत दे दी है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ एफआईआर पर दो महीने के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने माना की मामले में बिना पुख्ता सबूतों के ही विजीलेंस कोर्ट ने जल्दबाजी में मुख्यमंत्री के खिलाफ आदेश दे दिए थे।
मामले में मुख्य आरोपी बताई जा रही सरिता एस नायर ने उन पर भी रिश्वत लेने के आरोप लगाए थे। जिसके बाद त्रिशुर कोर्ट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमे के आदेश दिए थे। वहीं हाइकोर्ट से राहत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चांडी ने कहा इस सारे घटनाक्रम से केरल की बेइज्जती हुई है।
वहीं, घोटाले की मुख्य आरोपी सरिता ने अब मुख्यमंत्री के पुत्र चंडी ओमेन पर भी आरोप जड़ दिए हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सरिता ने आरोप लगाया कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई कंपनी तैयार कर मुख्यमंत्री के पुत्र को उसका निदेशक बनाने की तैयारी थी, जिससे अनुचित लाभ कमाया जा सके।