बांबे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि आखिर गोवंश (गाय, बैल और सांड़) हत्या और उसका मांस बाहर से मंगाने पर ही प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।
अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि राज्य के पशु संरक्षण कानूनों के तहत अन्य पशुओं को क्यों नहीं शामिल किया गया।
अदालत ने एक याचिका के जवाब में राज्य सरकार से हलफनामा देने को कहा है, इस पर अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।