गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार को पटेल आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल और अन्य पांच लोगों के खिलाफ राजद्रोह और सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दर्ज दूसरी एफआईआर पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
जस्टिस जेबी परदीवाला की अदालत में लोक अभियोजक मितेश अमीन ने मजबूती से हार्दिक और अन्य पांच लोगों के खिलाफ बहस के दौरान अपराध शाखा की ओर से कड़े आरोप लगाए जाने का बचाव किया। हार्दिक के अलावा अन्य पांच लोगों में केतन पटेल, चिराग पटेल, दिनेश पटेल, अल्पेश कठिरिया और अमरीश पटेल शामिल है।