विदेशी यात्रियों के उत्पीड़न को कम करने के तहत केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को आसान बना दिया है।
इसके तहत सरकार ने अघोषित या जानकारी देने से रह गए बैगेज की सीमा चार गुना बढ़ाते हुए 20 लाख रुपये कर दी है। इससे ज्यादा की कीमत वाले बैगेज पर गिरफ्तारी या मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है।
मौजूदा समय में विदेशी यात्री 5 लाख रुपये तक की अघोषित रकम या बैगेज पर जुर्माना चुका सकते हैं। इस सीमा से अधिक बैगेज पर मुकदमा या गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है।