केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर सीरिया और इराक में सक्रिय इस्लामिक स्टेट (आईएस या आईएसआईएस) की आतंकी गतिविधियों में शामिल होकर लौटे 23 वर्षीय आरिफ माजिद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत कार्रवाई की मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने इसके तहत भारत में आईएस पर प्रतिबंध लगा रखा है।
महाराष्ट्र के कल्याण निवासी माजिद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर सरकार के सामने मुसीबत यह है कि उसने देश में किसी तरह की आतंकी वारदात या गैरकानूनी काम नहीं किया है।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आईपीसी की धारा 125 के तहत आरिफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की हुई है। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आजाद भारत के इतिहास में यह धारा शायद ही कभी इस्तेमाल की गई होगी। यह धारा देश के बाहर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल होने से संबंधित है।