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तीसरे बच्चे का बाप बनने पर उप-सरपंच बर्खास्त

Wed, 18 Mar 2015 03:52 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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गुजरात के सूरत जिले में एक उप सरपंच को इसलिए पद से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उसने तीसरी संतान पैदा की। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर 2005 में बने गुजरात सरकार के कानून के तहत बारडोली तहसील के अल्लू गांव के उप सरपंच अजय पटेल को तीसरे बच्चे का बाप बनने पर बर्खास्त कर दिया गया है।
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बारडोली के तालुका विकास अधिकारी ने अजय पटेल से उप सरपंच का पदछीन कर उसे सभी राजनीनिक अधिकारों से वंचित कर दिया है। अजय पटेल यहां फरवरी 2013 में हुए ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा और उप सरपंच के रूप में चुना गया था।
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तीन महीने तक छुपाई बात

जानकारी के अनुसार, अजय पटेल को तीसरा बच्चा दिसंबर 2014 में हुआ लेकिन उसने इस बात को तीन महीने तक गांव वालों से छुपा के रखा था ताकि वह गांव का उप सरपंच बना रहे।

लेकिन इसी बीच गांव के एक शख्स मनुभाई डोडिया को पता चला कि उप सरपंच तीसरा बच्चा हो गया है तो उसने तत्काल इलाके तालुका विकास अधिकारी को फोनकर सारी बात बताई और अधिकारी से उप सरपंच को बर्खास्त करने का आवेदन दिया।

बर्खास्त करने के बाद अजय पटेल को बताया गया कि 2005 का बना राज्य सरकार का एक कानून है जिसके जहत चुनाव जीतने वाला कोई भी शख्स तीसरे बच्चे का बाप नहीं बन सकता और पटेल चुनाव जीतने के एक साल बाद ही तीसरे बच्चे का बाप बना है जा गैरकानूनी है।
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