कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के विवादित बयान को आधार बनाकर मुरादाबाद की अदालत में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष पर हिंदु धर्म से जुड़े लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय की है।
मंदिर से जबरन लाउडस्पीकर उतारने को लेकर सुर्खियों में रहे कांठ के ही एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में यह परिवाद दर्ज कराया है।
कांठ के मुहल्ला मुहल्ला बिशनपुरा निवासी मनोज कुमार ने अपने अधिवक्ता दिनेश चंद्र पाठक और सुरेंद्र पाल सिंह के माध्यम से दाखिल याचिका में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के सम्मेलन के दौरान अपने संबोधन में कहा कि जो लोग आपको मां बहन कहते हैं, मंदिरों में मत्था टेकते हैं वही बसों में आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं।
परिवादी ने याचिका में कहा है कि ऐसा कहकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने हिंदू धर्म के लोगों और हिंदू धर्म को अपमानित किया और समाज में सांप्रदायिक वैमनस्यता पैदा करने की कोशिश की है। लिहाजा उन्हें तलब करके दंडित किया जाए।