केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वह फिलहाल जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का प्रारूप तैयार करने की स्थिति में नहीं है। कोलेजियम पर मांगे गए सुझावों पर दो दिन चली बहस के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
शीर्ष अदालत ने एक बार फिर से दोहराया कि कोलेजियम चाहे तो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। कोलेजियम के अपना काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है।