अदालत ने कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सहित नौ लोगों को धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार के आरोप में प्रथमदृष्ट्या दोषी ठहराया है। अदालत ने इन सभी के खिलाफ अभियोग तय कर दिए।
पटियाला हाउस कोर्ट स्थित सीबीआई के विशेष जज भरत पराशर ने मधु कोड़ा व अन्य आरोपी कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, वीआईएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान और अधिकारी वसंत कुमार भट्टाचार्य, विपिन बिहारी सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान व कोड़ा के करीबी विजय जोशी को 31 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया है।