पश्चिम बंगाल के सुकना भूमि घोटाले में एक अहम फैसला देते हुए आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्युनल ने शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल पीके रथ को निर्दोष करार देते हुए उनका कोर्ट मार्शल रद्द कर दिया।
ट्रिब्युनल ने वर्ष 2011 के इस मामले में वस्तुत: पूर्व सेनाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं।
रथ सेना में थ्री स्टार रैंक के पहले अधिकारी थे, जिन्हें 2011 में कोर्ट मार्शल झेलना पड़ा था। 2011 में पश्चिम बंगाल के सुकना में सेना छावनी के बगल के 70 एकड़ के प्लाट पर शैक्षिक संस्थान बनवाने के लिए एक निजी बिल्डर को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था।
2008 में यह मामला सामने आया था, उस समय जनरल वीके सिंह पूर्वी कमान के प्रमुख थे। सैन्य ट्रिब्युनल की जस्टिस सुनील हाली की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले में कहा, ‘याचिकाकर्ता को सभी आरोपों से मुक्त किया जाता है।