देश और विदेश में हाथ की लिखावट वाले पासपोर्ट धारक भारतीय नागरिकों को अब मशीन से पढ़ने वाले पासपोर्ट के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। अधिकारियों के मुताबिक 25 नवंबर 2015 के बाद की वैधता वाले पासपोर्ट धारकों को ऐसा करना होगा।
विदेश मंत्रालय के निर्देश के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी गीतिका श्रीवास्तव ने कहा कि 25 नवंबर 2015 के बाद विदेशी सरकारें संभवत: उन लोगों को प्रवेश नहीं देंगी, जिनके पास मशीन के नहीं पढ़ सकने वाले पासपोर्ट होंगे।
केंद्र सरकार के अंतरराष्ट्रीय सिविल एविएशन आर्गनाइजेशन के साथ वादे के मुताबिक 24 नवंबर 2015 तक ऐसे सभी पासपोर्ट को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। 20 साल की वैधता वाले हाथ की लिखावट वाले पासपोर्ट भी इसी श्रेणी में आते हैं।
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