जूनियर हाईस्कूलों में गणित-विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के मामले में सरकार को एक और मोहलत मिल गई है।
अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को चार सप्ताह की मोहलत दी है। इसके बाद उनको स्वयं अदालत में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा। दीपक शर्मा और अन्य की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रणविजय सिंह ने यह आदेश दिया।
याची का कहना था कि 29334 गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र देने के संबंध में हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिया।
29 मई 2014 को ब्रह्देव यादव की याचिका पर, 12 जून 2014 को अनिल कुमार दीक्षित की विशेष अपील पर, सात अप्रैल 2015 को ब्रह्मदेव यादव की विशेष अपील पर, फिर 30 अप्रैल 2015 को संतोष कुमार मिश्र की याचिका पर और 15 मई 2015 को भारत सुमन की विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश दिया है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं।