बिजनौर में हल्दौर क्षेत्र के डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसी के गांव के युवकों ने गैंगरेप किया। आरोपियों ने छात्रा को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो क्लिप बना ली। जब छात्रा ने आरोपियों की बात नहीं मानी तो वीडियो क्लिप ससुरालियों को सौंप दी, इससे उसका रिश्ता टूट गया।
थाना क्षेत्र के एक गांव की छात्रा हल्दौर के एक डिग्री कॉलेज में बीए में पढ़ती है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि गांव का एक युवक उससे रोजाना छेड़छाड़ करता था। उसने इसकी शिकायत परिजनों से करने की धमकी दी।
अगले दिन वह अपने चार पांच साथियों को लेकर आया। स्कूल से लौटते समय रास्ते में साइकिल गिराकर उसे दबोच लिया।
अश्लील वीडियो देख दूल्हे मे तोड़ी शादी
आरोपियों ने उसे गन्ने के खेत में खींचकर ले गए और गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने उसकी वीडियो क्लिप बना ली। परिजनों को बताने पर आरोपियों ने क्लिप इंटरनेट पर डालने की धमकी दी। परिवार की इज्जत के कारण उसने मुंह बंद रखा।
इस बीच गांव का आरोपी युवक उसको मोबाइल से फोन करके बताई जगह पर आने के लिए दबाव डालता रहा। परिजनों ने उसकी शादी तय कर दी। आरोपी ने फोन पर गांव में बारात नहीं आने की धमकी दी।
आरोपियों ने वीडियो क्लिप तथा अश्लील फोटो ससुराल वालों को सौंप दिए। इस कारण उसका रिश्ता टूट गया है। प्रभारी निरीक्षक रविराज दीक्षित का कहना है कि छात्रा की ओर से तहरीर मिल गई है। इसमें गांव के एक युवक को नामजद किया है। मामले की जांच की जा रही है।
हाथरस: गैंगरेप के बाद हत्या में 3 भाइयों को उम्रकैद
हाथरस में आठ वर्ष पूर्व एक छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसे जिंदा जलाने वाले तीन सगे भाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगनी होगी।
अभियोजन पत्र के अनुसार आगरा के थाना एमएम गेट में यह तहरीर दी गई कि सादाबाद के ऊंचागांव की 18 वर्षीय एक लड़की, जोकि मथुरा के एक डिग्री कॉलेज से विधि स्नातक कर रही थी, 27 अप्रैल 2007 को अपने घर पर अकेली थी। उसके माता-पिता घेर और जंगल में थे। इस दौरान वहां चार नामजद आए।
इन लोगों ने इस छात्रा को पकड़ लिया और उसे कुछ सुंघाने लगे। विरोध करने पर इन नामजदों ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और गैंगरेप किया। फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। नामजद वहां से भाग गए। शोर सुनकर वहां अन्य लोग आ गए। उसे गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में दाखिल कराया गया।
छात्रा ने इलाज के दौरान तोड़ा था दम
घटना की रिपोर्ट थाना एमएम गेट आगरा में कराई गई। उपचार के कई दिन बाद इस छात्रा ने दम तोड़ दिया। इस मामले की विवेचना थाना सादाबाद पुलिस ने की। विवेचना के बाद कोर्ट में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया।
इस बहुचर्चित मामले की सुनवाई अपर जिला न्यायाधीश तृतीय विनोद कुमार द्वितीय के न्यायालय में हुई। कोर्ट के समक्ष अभियोजन और बचाव पक्ष दोनों ने अपने तर्क रखे। कोर्ट ने तीन आरोपियों लोकेश, दानी और इंद्र पुत्रगण सूरजमल निवासीगण ऊंचागांव थाना सादाबाद को धारा 452, 302 सपठित 34, 376 के मामले में दोषी पाया।
न्यायालय ने धारा 452 में दोषियों को एक-एक सश्रम कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 302 सपठित धारा 34 में सभी को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड, धारा 376 में दस-दस साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।