इस भागती दौड़ती अंधी दुनिया में जिस पिता को नैतिक शिक्षा देनी चाहिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी बेटी को 'सबक सिखाने के लिए' उसके साथ रेप किया और फिर उसे जान से मार डाला।
यूपी के गाजीपुर की रहने वाली 17 साल की उस लड़की का कसूर इतना था कि वह अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ मुंबई चली गई थी। 31 अक्टूबर को उसके पिता और उसके दोस्त ने मुंबई आकर उस लड़की के साथ रेप किया और उसे कश्मीरा के जंगलों में जान से मार डाला। लड़की चार महीने की गर्भवती थी।
पिता और उसके दोस्त को 4 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उन्हें 15 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई के कश्मीरा पुलिस थाने के फतेहसिंह पाटिल ने बताया कि दोनों ने रेप और हत्या का अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
लड़की चार महीने पहले अपने 19 साल के दोस्त के साथ यूपी के गाजीपुर जिले के कोमलपुर गांव से भाग गई थी। दोनों ने मंदिर में जाकर शादी की और भायंदर (वेस्ट) में रहने लगे।
दो सप्ताह पहले लड़की के पिता (45 साल) और उसके मुंबई में रहने वाले दोस्त ने उन्हें ढूंढ़ निकाला। लड़की का ब्वॉयफ्रेंड जो पेशे से मजदूर था, उस समय भाग निकला।
पुलिस ने बताया कि पिता ने अपनी बेटी से अपने गांव लौट चलने को कहा लेकिन उनसे इनकार कर दिया। जिसके बाद पिता और उसके दोस्त लड़की को दाचकुलपाड़ा के जंगल ले गए। जहां पर पहले उसके पिता ने लड़की के साथ रेप किया और उसने अपने दोस्त को भी कहा कि इसे 'सबक सिखाने के लिए' वह भी उससे रेप करे।
रेप के बाद उन्हें लगा कि वह इस घटना के बारे में सबको बता देगी, तब उन्होंने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया। लाश को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया। दूसरे दिन वह जंगल में यह देखने गए कि लड़की मर गई थी या नहीं, जिसके बाद उन्होंने लाश को वहीं झाड़ियों में छिपा दिया।
पुलिस ने बताया कि उसके पिता ने शनिवार को नशे की हालत में भायंदर के किसी होटल में किसी वेटर को अपनी बेटी के साथ रेप और जान से मारने की बात बताई। वेटर ने यह बात अपने मालिक को बताई, जिसने पुलिस को यह जानकारी दे दी। सोमवार को पुलिस ने उसके पिता को धर दबोचा और उसे उस जंगल में ले जाने को कहा। पुलिस के वहां पहुंचने तक लाश गल चुकी थी। बाद में पुलिस ने उसके दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया।
पिता ने पुलिस को बताया कि वह चार महीने से गर्भवती थी और वह उसी लड़के साथ पिछले साल भी भाग चुकी थी। उसने उसे समझाया था कि वह घर लौट चले। उसके पिता ने बताया कि उसके भागने के कारण उसके 'परिवार का नाम खराब' हो रहा था।
उसके पिता और उसके दोस्त के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (गैंगरेप), 201 (सबूत मिटाना) और 34 (साझेदारी से अपराध करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस लड़की के ब्वॉयफ्रेंड को ढूंढ रही है।