सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल एक बार फिर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बार सरकार के खिलाफ याचिका दायर की। अर्जी दाखिल कर सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल ने जेल अथॉरिटी पर वकील से न मिलने देने का आरोप लगाया है।
उधर, हरियाणा सरकार ने रामपाल के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर रामपाल ने कहा था कि उसकी एक याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और इस याचिका के चलते उसे उसके वकील से बात करनी पड़ती है।
जब वकील मिलने आते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। हाईकोर्ट ने इस पर हरियाणा सरकार से उनका पक्ष रखने को कहा था। हरियाणा सरकार ने बताया कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। यह आरोप निराधार है। हाईकोर्ट ने इस अर्जी का निपटारा करते हुए रामपाल को जेल में उसके वकील से मिलने देने के निर्देश दिए हैं।